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कानपुर आईआईटी के प्रोफेसरों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईआईटी कानपुर के चार प्रोफेसरों को राहत देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई के एससी/एसटी आयोग के आदेश पर रोक लगा दी...

कानपुर आईआईटी के प्रोफेसरों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक
हिन्दुस्तान टीम,इलाहाबादThu, 19 Apr 2018 11:42 AM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईआईटी कानपुर के चार प्रोफेसरों को राहत देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई के एससी/एसटी आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आयोग के इस आदेश को क्षेत्राधिकार से परे मानते हुए नोटिस जारी किया है और याचिका पर छह सप्ताह में जवाब मांगा है।

कोर्ट ने आईआईटी के निदेशक को इस मामले में नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की छूट भी दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी एवं न्यायमूर्ति अशोक कुमार की खंडपीठ प्रो. ईशान शर्मा व तीन अन्य की याचिका पर दिया है।

मामले के तथ्यों के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर एस सदरेला ने एससी/एसटी एक्ट आयोग में एक्ट के तहत अपमानित करने व उत्पीड़न की शिकायत की। आयोग ने इस शिकायत पर सुनवाई किए बगैर चारों प्रोफेसरों के खिलाफ आईआईटी के निदेशक को कार्यवाही की संस्तुति भेजकर चारों को निलंबित करने को कहा। उनके खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर भी दर्ज कराने और विभागीय कार्रवाई करने को भी कहा।

आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया कि प्रो. राजीव शेखर की आईआईटी आईएसएम धनबाद के डायरेक्टर पद नियुक्ति न की जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की संस्तुति करने का अधिकार आयोग को नहीं है। आयोग ने क्षेत्राधिकार से परे जाकर यह संस्तुति की है।

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