ग्रुप सी के रिक्त पदों को भरने पर जवाब तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ग्रुप सी की भर्ती में रिक्त पदों को चयनित अभ्यर्थियों से भरने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व आयोग से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एपी...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ग्रुप सी की भर्ती में रिक्त पदों को चयनित अभ्यर्थियों से भरने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व आयोग से जवाब मांगा है।
कोर्ट ने कहा कि भले ही वेटिंग लिस्ट नहीं जारी की गई फिर भी मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को रिक्त रह गए पदों पर नियुक्ति की मांग करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत उन्हें नियुक्तियों में समान अवसर पाने का मूल अधिकार प्राप्त है।ऐसे में यदि कुछ अभ्यर्थियों के किसी कारण से कार्यभार ग्रहण न करने से पद रिक्त रह गए हैं तो चयनित अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति पाने का प्रथमदृष्टया अधिकार है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एपी शाही एवं न्यायमूर्ति बच्चूलाल की खंडपीठ ने धीरज कुमार व 30 अन्य की विशेष अपील पर दिया। कोर्ट ने मुद्दे को विचारणीय माना है। कोर्ट ने कहा नियुक्ति के अवसर की समानता के अधिकार के तहत मेरिट से रिक्त पदों को भरने की मांग की जा सकती है। अपील के तथ्यों के अनुसार 116 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके दस्तावेज अधूरे हैं या वे योग्यता नहीं रखते। इस कारण कई पद रिक्त रहने की संभावना है। इस भर्ती की प्रतीक्षा सूची भी जारी नहीं की गई है, जिससे रिक्त बचे पदों को भरा जा सके। आयोग के अधिवक्ता केएस कुशवाहा का कहना था कि आयोग चयन करता है, नियुक्ति नहीं करता। साथ ही शासनादेश के तहत प्रतीक्षा सूची जारी करना जरूरी नहीं है।