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हाईकोर्ट ग्रुप सी के परीक्षा परिणाम पर जवाब तलब

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ग्रुप सी परीक्षा के परिणाम में अनियमितता के आरोप पर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट प्रशासन से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने धर्मेंद्र पटेल व...

हाईकोर्ट ग्रुप सी के परीक्षा परिणाम पर जवाब तलब
हिन्दुस्तान टीम,इलाहाबादThu, 07 Jun 2018 12:34 PM
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ग्रुप सी परीक्षा के परिणाम में अनियमितता के आरोप पर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट प्रशासन से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने धर्मेंद्र पटेल व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में 24 मई को जारी ग्रुप सी की परीक्षा परिणाम को चुनौती दी गई है।

याचियों के अधिवक्ता सुनील यादव का कहना था कि परीक्षा परिणाम में कई अनियमितताएं हैं। परिणाम कट ऑफ मेरिट के बिना जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को मिले अंकों का कोई ब्योरा भी नहीं दिया गया है। बाद में आंसर-की के मिलान से अभ्यर्थियों को पता चला कि 80 अंक पाने वाले चयनित हो गए हैं और 90 अंक पाने चयन सूची से बाहर हैं। हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनीष गोयल ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हाईकोर्ट में ग्रीष्मावकाश चल रहा है। याचिका में ऐसी को अजेंर्सी नहीं है। इस पर न्यायालय ने हाईकोर्ट प्रशासन और राज्य सरकार को इस मामले में तीन सप्ताह में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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