अनिवार्य शिक्षा कानून पर मांगी कार्यवाही रिपोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा से प्रदेश की प्राइमरी स्कूलों की दशा एवं अनिवार्य शिक्षा कानून को पूरी तरह से लागू करने की कृत कार्यवाही की रिपोर्ट के साथ हलफनामा मांगा...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा से प्रदेश की प्राइमरी स्कूलों की दशा एवं अनिवार्य शिक्षा कानून को पूरी तरह से लागू करने की कृत कार्यवाही की रिपोर्ट के साथ हलफनामा मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने नागेश्वर प्रसाद पीएमवी देवरिया की प्रबंध समिति की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि रिक्त पदों को भरने की अनुमति अपने आप देने का तंत्र विकसित किया जा सकता है। ताकि रिक्त पदों को भरने के लिए अनुमति लेने में आवश्यक देरी न हो और सत्र शुरू होने से पहले अध्यापक नियुक्त हो सके। कोर्ट ने अनिवार्य शिक्षा कानून के सभी प्रावधान का पालन कर अगली सुनवाई पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अनिवार्य शिक्षा कानून नियमावली में जरूरी बदलाव की प्रक्रिया की जा रही है और राज्य सरकार वैधानिक रूप से अनिवार्य शिक्षा कानून को लागू करने के लिए बाध्य है। सरकार मांगी गई सभी जानकारी हलफनामे के जरिये कोर्ट में प्रस्तुत करेगी और अनिवार्य शिक्षा कानून पूरी तरह से प्रदेश में लागू किया जाएगा। कोर्ट ने पूर्व में राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों व स्टॉफ का कम्प्यूटराइज्ड डाटा तैयार किया जाए। ताकि स्टॉफ व अध्यापक के सेवानिवृत्त होने से पहले नियुक्ति की जा सके और शिक्षा में अवरोध न आए। कोर्ट ने वेबसाइट पर डाटा अपलोड करने को भी कहा।