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जिपं अध्यक्ष उपेन्द्र सिंह को फिलहाल मिली हाईकोर्ट से राहत

जिला पंचायत अध्यक्ष उपेन्द्र सिंह नीटू को फिलहाल हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। बुधवार को रिट अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दायर की गई रिट की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोबारा अविश्वास प्रस्ताव डीएम को सौंपने...

जिपं अध्यक्ष उपेन्द्र सिंह को फिलहाल मिली हाईकोर्ट से राहत
हिन्दुस्तान टीम,अलीगढ़Wed, 26 Jul 2017 11:29 PM
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जिला पंचायत अध्यक्ष उपेन्द्र सिंह नीटू को फिलहाल हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। बुधवार को रिट अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दायर की गई रिट की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोबारा अविश्वास प्रस्ताव डीएम को सौंपने को कहा। इसके चलते अब गेंद फिर से डीएम ह्षिकेश भास्कर यशोद के पाले में चली गई है। अब 29 जुलाई को होने वाला शक्ति परीक्षण नहीं होगा। बसपा के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री ठा. जयवीर सिंह के भतीजे उपेन्द्र सिंह नीटू बीते साल भारी बहुमत से जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर काबिज हुए थे। लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार आई तो पूर्व मंत्री के खास रहे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व मौजूदा सदस्य सुधीर चौधरी ने बगावत कर दी। इसके तहत एक जुलाई को सुधीर चौधरी के नेतृत्व में 29 सदस्यों ने प्रशासन को शपथ पत्र सौंप दिए थे। इसके जबाव में उपेन्द्र सिंह नीटू ने भी 34 सदस्यों के शपथ पक्ष तीन जुलाई को डीएम को सौंप दिए थे। इसके बाद डीएम ऋषिकेष भास्कर यशोद ने अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए 29 जुलाई को दोपहर 12 बजे का समय निर्धारित किया था। तारीख तय होते ही अविश्वास प्रस्ताव संबंधी मामला पूरी तरह से प्रशासन के हाथ से निकल गया। जिसके चलते विपक्षी खेमे से इलाहाबाद हाईकोर्ट के अलावा लखनऊ और अलीगढ़ कोर्ट में जिला पंचायत सदस्य अजित गौड़ की तरफ से केविएट दाखिल की गई थी। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पर रोक लगाए जाने के लिए रिट दायर की गई। रिट को लेकर बुधवार को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर राजनीतिक दिग्गजों की नजरें लगी हुई थीं। दोपहर करीब एक बजे अदालत ने जिला पंचायत अध्यक्ष उपेन्द्र सिंह नीटू को राहत देते हुए अविश्वास प्रस्ताव की मांग करने वाले पक्ष को दोबारा से डीएम को अविश्वास प्रस्ताव सौंपने को कहा। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद अब एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हाईकोर्ट का निर्णय सच्चाई व लोकतंत्र की जीत का प्रतीक: जिपं अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष उपेन्द्र सिंह नीटू ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय न्याय, सच्चाई एवं लोकतंत्र की जीत का प्रतीक है। विरोधियों को अपना प्रस्ताव वकील के माध्यम से वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। जिला पंचायत सदस्यों को हमारे राजनीतिक विरोधियों के द्वारा गुमराह कर बरगला दिया था। सही तथ्यों की जानकारी होने पर वह भी उनसे अलग हो गए हैं। हमारे विरोधी जनता एवं जिला पंचायत सदस्यों को गुमराह करने के लिए तरह-तरह की बातें फैला रहे हैं। न्यायालय द्वारा दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया गया है। मुझे जिला पंचायत सदस्यों का भरपूर प्यार और सहयोग मिलता रहा है अब भी मिल रहा है और भविष्य में भी इसी प्रकार मिलता रहेगा हाईकोर्ट का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही आदेश मिलेगा। उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। -ह्षिकेश भास्कर यशोद, डीएम हम उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं। नया अविश्वास प्रस्ताव जल्द ही डीएम के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इलाहाबाद से लौटकर पुन: सदस्यों के बैठक कर पुन: अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। -अजित गौड़, जिला पंचायत सदस्य

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