तीन साल की कारावास की सजा

तीन साल की कारावास की सजा अलीगढ़। एडीजे तृतीय राकेश वशिष्ठ की अदालत

तीन साल की कारावास की सजा
Newswrap हिन्दुस्तान, अलीगढ़Sun, 4 Aug 2024 02:35 PM
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तीन साल की कारावास की सजा

अलीगढ़। एडीजे तृतीय राकेश वशिष्ठ की अदालत ने तंमचे के साथ गिरफ्तार दोषी को तीन साल का कारावास दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। दोषी को 2010 में जीआरपी ने तमंचे के साथ पकड़ा था। एडीजीसी गिर्राज किशोर सिंघल ने बताया कि 15 दिसंबर 2010 की शाम लगभग साढ़े सात बजे जीआरपी पुलिस ने हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास देवा उर्फ जयदेव निवासी गांव मैंडू, हाथरस को तमंचे व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की गई थी।

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