पर्व, त्योहारों के चलते जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 30 नवम्बर तक धारा 163(4) लागू
अलीगढ़ में अक्टूबर माह में होने वाले पर्व-त्योहारों के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में 30 नवम्बर तक धारा 163(4) लागू की गई है। एडीएम प्रशासन ने बताया कि असामाजिक तत्व शांति-व्यवस्था को भंग करने का प्रयास...
पर्व, त्योहारों के चलते जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 30 नवम्बर तक धारा 163(4) लागू अलीगढ़। अक्टूबर माह में होने वाले पर्व, त्योहारों के चलते जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 30 नवंबर तक धारा 163 (4) लागू कर दी गई है। एडीएम प्रशासन पंकज कुमार ने बताया कि इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्व जनपद के ग्रामीण क्षेत्र की शान्ति-व्यवस्था भंग करने की कुचेष्ठा कर सकते हैं, जिससे शान्ति एवं कानून-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में शान्ति-व्यवस्था, कानून-व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाये रखने के लिये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(4) लागू तिथि से 02 माह के लिए लागू किया जाना आवश्यक है। तत्काल प्रभाव से 30 नवम्बर तक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(4) लागू कर दी गई है।
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