मंडी में प्रवेश का समय बदला नियम उल्लंघन पर जुर्माना
नगर में जाम की समस्या को हल करने के लिए कृषि उत्पादन मंडी समिति ने नया आदेश जारी किया है। मंडी परिसर में किसानों, व्यापारियों और वाहनों को सुबह 5 बजे से 2 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। दोपहर 2 बजे के बाद किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। यह व्यवस्था जाम के कारण जन जीवन को हो रही कठिनाइयों के समाधान के लिए लागू की गई है।

छर्रा, संवाददाता। नगर में बढ़ती जाम की समस्या से निपटने के लिए कृषि उत्पादन मंडी समिति ने एक बड़ा फैसला लिया है। मंडी सचिव दिलीप कुमार द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, अब मंडी परिसर में किसानों, व्यापारियों और वाहनों को केवल सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा। दोपहर 2 बजे के बाद किसी भी स्थिति में किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। मंडी प्रशासन ने साफ किया है कि दोपहर 2 बजे के बाद आने वाले किसान अपनी उपज अंदर नहीं ला सकेंगे। इसके साथ ही, रोजाना सुबह 5 बजे तक सभी लोडिंग और खाली वाहनों को मंडी परिसर से बाहर निकालना अनिवार्य होगा।
यदि कोई व्यापारी सुबह 5 बजे के बाद भी लोडिंग कार्य करता है या वाहन खड़ा रखता है, तो उस पर कानूनी जुर्माना लगाया जाएगा। यह सख्त कदम अनाज मंडी के आसपास भारी वाहनों के कारण लगने वाले भीषण जाम को देखते हुए उठायाहै। इस जाम से आम जनता, मरीजों और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं को भारी परेशानी होती थी। उम्मीद है नई व्यवस्था से यातायात व्यवस्था सुचारु होगी।
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