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श्रम विभाग ने कामाख्या निकिल फैक्ट्री को जारी किया नोटिस

तालानगरी स्थित कामाख्या निकिल फैक्ट्री में मजदूर महिला की मौत के मामले में श्रम विभाग ने फैक्ट्री मालिका को नोटिस जारी किया...

श्रम विभाग ने कामाख्या निकिल फैक्ट्री को जारी किया नोटिस
हिन्दुस्तान टीम,अलीगढ़Fri, 17 Jan 2020 01:10 AM
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तालानगरी स्थित कामाख्या निकिल फैक्ट्री में मजदूर महिला की मौत के मामले में श्रम विभाग ने फैक्ट्री मालिका को नोटिस जारी किया है। जिसमें सप्ताह भर के भीतर महिला के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश जारी किया है। क्वार्सी के गांव देवसैनी निवासी दीपक की 30 वर्षीय पत्नी ममता तालानगरी स्थित कामाख्या निकिल फैक्ट्री में कार्य करती थी। 18 दिसंबर को महिला की संदिग्ध मौत हो गई। इस मामले में थाना हरदुआगंज में दुष्कर्म और हत्या का मुकदमा दर्ज है। मामले की जांच सीओ कर रहे हैं। इस मामले को लेकर स्मार्ट विलेज फाउंडेशन ने आठ जनवरी को श्रम विभाग को पत्र लिखकर श्रम कानूनों के तहत कार्यवाही की मांग की थी। इस मामले को उप श्रमायुक्त राजेश कुमार ने कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अन्तर्गत धारा 10 को नोटिस फैक्ट्री मालिक को जारी किया। सप्ताह भर में फैक्ट्री मालिक को मामले में जवाब देने का निर्देश दिया गया है। संस्था के प्रबंधक विपिन चौधरी ने बताया कि श्रम कानूनों का पालन किया जाता तो आज उसके आश्रितों पति दीपक सहित खुशबू (8), दीपांशु (6) और जानवी (4) को सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से तब तक पेश्ंान मिलती तब तक वह आत्मनिर्भर न हो जाते। उप श्रमायुक्त राजेश कुमार ने कहा कि फैक्ट्री को नोटिस जारी किया है।

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