शस्त्र तस्करी के आरोप में जेल भेजे गए एएमयू छात्र समेत दो की रिमांड रद्द
क्वार्सी व सिविल लाइन पुलिस ने सात मई को दोनों समेत 12 लोगों को भेजा

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। सिविल लाइन पुलिस द्वारा डकैती की योजना बनाते व अवैध शस्त्रों की तस्करी के आरोप में जेल भेजे गए एएमयू के छात्र समेत दो आरोपियों का हाईकोर्ट ने रिमांड रद्द कर दिया। साथ ही दोनों को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए हैं। सात मई को थाना सिविल लाइन, थाना क्वार्सी व क्रिमिनल इंटेलीजेंस विंग की संयुक्त टीमों ने पंजीपुर रोड स्थित खंडहर पड़े किले में अवैध असलाहों की खरीद फरोख्त व सप्लाई करने वाले 12 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। इसमें शाहबाज खान उर्फ ताबिश व मोहम्मद काशिफ भी शामिल थे। पुलिस का कहना था कि ये लोग डकैती की तैयारी में थे।
साथ ही इन पर पिस्टल तस्करी करने का भी आरोप लगाया गया। दोनों की ओर से हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते के दौरान पाया गया कि गिरफ्तारी व रिमांड प्रक्रिया में विधिक कमियां थीं। इस आधार पर कोर्ट ने रिमांड रद्द करते हुए आदेश दिया है कि निजली अदालत के औपचारिक आदेश की प्रति का इंतजार किए बिना याचिकाकर्ताओं को तुरंत हिरासत से आजाद किया जाए। साथ ही एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि विवेचक के विरुद्ध कर्तव्य में लापरवाही के संबंध में विभागीय जांच प्रारंभ की जाए। जांच को छह माह के भीतर पूर्ण कर उसकी अनुपालन रिपोर्ट प्रेषित करें।
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