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छात्रा से मारपीट-छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल कारावास

Aligarh News - सासनीगेट क्षेत्र में एक छात्रा के साथ मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में एडीजे पाक्सो द्वितीय ने दोषी को तीन साल की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक के अनुसार, 15 साल की किशोरी ने संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज...

Newswrap हिन्दुस्तान, अलीगढ़Wed, 19 Feb 2025 07:02 PM
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छात्रा से मारपीट-छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल कारावास

- सासनीगेट क्षेत्र के मामले में एडीजे पाक्सो द्वितीय की अदालत ने सुनाया फैसला अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता।

सासनीगेट क्षेत्र में छात्रा से मारपीट व छेड़छाड़ के मामले में एडीजे पाक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने दोषी को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक रघुवंश शर्मा ने बताया कि सासनीगेट क्षेत्र के एक इलाके की 15 साल की किशोरी ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि वह नौवीं में पढ़ती है। घटना से करीब एक साल से क्षेत्र में ही रहने वाला संजय उसे देखकर अटपटे गाने व अश्लील बातें करता है। कई बार इसका विरोध भी किया। 21 जनवरी 2023 को संजय ने फिर से रास्ते में परेशान किया। विरोध करने पर गालीगलौज व मारपीट कर डाली। पुलिस ने संजय के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर संजय को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है।

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