किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कारावास
Aligarh News - छर्रा क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एडीजे पाक्सो अदालत ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक के अनुसार, 17 साल की लड़की को पड़ोसी शानू ने बहला-फुसलाकर ले गया था, जिसके बाद...

- छर्रा क्षेत्र के मामले में एडीजे पाक्सो प्रथम की अदालत ने सुनाया फैसला अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता।
छर्रा क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एडीजे पाक्सो प्रथम राजीव शुक्ल की अदालत ने दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक ललित सिंह पुंढीर ने बताया कि छर्रा क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 14 मई 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि घर में सभी लोग सो रहे थे, तभी पड़ोसी शानू उनकी 17 साल की बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। कुछ दिन बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद किया। उसने बयानों में बताया कि शानू ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाते हुए शानू के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर शानू को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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