पुलिस पर पथराव के 18 साल पुराने मामले में छह लोग बरी
Aligarh News - न्यायालय ने आठ लोगों को किया दोषमुक्त, पुलिस नहीं दे सकी गवाही, अवसर समाप्त करते हुए न्यायालय ने किए बरी

अलीगढ़। बन्नादेवी क्षेत्र में 18 साल पहले पुलिस पर पथराव के मामले में न्यायालय ने आठ लोगों को दोषमुक्त कर दिया। खास बात ये है कि मुकदमे में खुद पुलिस ही गवाही नहीं दे सकी। मामले में बन्नादेवी थाने के तत्कालीन प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 20 मार्च 2007 को रात साढ़े 10 बजे वे पुलिस बल के साथ गश्त कर रहे थे। तभी सूचना मिली कि सराय सुल्तानी में दो पक्षों में विवाद के बाद पथराव हो रहा है। इस पर वे मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों को रोकने का प्रयास किया तो पुलिस पर ही पथराव कर दिया गया।
पुलिस ने मौके से बबलू, अख्तर व रिजवान अली को पकड़ लिया। उनसे पूछताछ में जाहिद, रसीद व हबीब के नाम प्रकाश में आए थे। मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। सभी के खिलाफ चार्जशीट लगाई गई। मामले में कोई गवाह ही पेश नहीं हुआ। मुकदमे के वादी समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुए, मगर कोई पेश नहीं हो सका। इस पर गवाही का अवसर समाप्त करते हुए न्यायालय ने सभी छह आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
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