
दूल्हे के तयेरे भाई की हत्या में आठ आरोपी दोषमुक्त
संक्षेप: Aligarh News - - जवां क्षेत्र में डेढ़ साल पहले हुई घटना में अदालत ने सुनाया फैसला
अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। जवां क्षेत्र में डेढ़ साल पहले दूल्हे के तयेरे भाई की हत्या के मामले में अदालत ने आठ आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। 29 फरवरी 2024 को मडराक क्षेत्र के गांव सिंघारपुर निवासी प्रवीन कुमार ने जवां थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उनके भाई मनीष की बरात कासिमपुर रोड पर गई थी। इसमें उनका तयेरा भाई रवि भी गया था। वहां गेस्ट हाउस के बाहर ढाबे पर आकर कुछ युवकों ने विवाद शुरू कर दिया। इसी बीच फायरिंग की गई है, जिसमें रवि की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
इसमें जवां क्षेत्र के साथा निवासी शिवम ठाकुर, अमित चौहान, शुभम राणा, छेरत निवासी अर्जुन सिंह धीरा, विशाल चौहान, हरदुआगंज के बड़ा गांव निवासी मोहित चौहान, लोहारा निवासी भूपेंद्र राघव व गौरव उर्फ अक्षय शामिल थे। सभी के खिलाफ सत्र परीक्षण चला। इस दौरान कोई चश्मदीद गवाह पेश नहीं हो सका। न ही बरामद हथियार के संबंध में यह साबित हुआ कि गोली उसी से चली थी। पुलिस की कमजोर कहानी के आधार पर अदालत ने सभी को दोषमुक्त कर दिया। इसमें अमित व अर्जुन जेल में थे। फैसला आने के बाद इन दोनों की भी रिहाई हो गई।

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