खराब पान मसाला, सुपारी भेजने पर 13.21 लाख रूपए लौटने का आदेश
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कोलकाता की कंपनी को खराब पान मसाला और सुपारी भेजने पर 13.21 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है। अनुराज ट्रेडिंग कंपनी ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने एक्सपायरी माल भेजा...
खराब पान मसाला, सुपारी भेजने पर 13.21 लाख रूपए लौटने का आदेश -जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सुनाया फैसला
-कोलकाता की कंपनी है खराब माल भेजने वाली
अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने खराब पान मसाला व सुपारी भेजने के मामले में कोलकाता की कंपनी के खिलाफ कंपनी को 13 लाख 21 हजार 376 रुपये ब्याज समेत लौटाने का आदेश सुनाया है।
आदेश अध्यक्ष व न्यायाधीश हसनैन कुरैशी, सदस्य आलोक उपाध्याय व पूर्णिमा सिंह राजपूत ने दिया। आदेश के अनुसार रामघाट रोड स्थित एडीए कालोनी निवासी अनुराज ट्रेडिंग कंपनी के मालिक अनुराज ने उपभोक्ता आयोग में दो वाद दायर किए थे। इसमें कोलकाता में मध्यमग्राम में बडू रोड पर पारस सुरति प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के जनरल मैनेजर, ग्रीश पार्क स्थित कंपनी के डायरेक्टर मनोज खंडेलवाल, भीम प्रसाद व अंकुर खंडेलवाल को नामजद किया गया था। दूसरे वाद में पारस पान प्रोडक्ट्स कंपनी के जनरल मैनेजर, डायरेक्टर मनोज खंडेलवाल, अनिल कुमार खंडेलवाल व रमेश चंद्र खंडेलवाल के खिलाफ वाद दायर था। जिसमें कहा गया कि तीन साल पहले उन्होंने कंपनी ने उनको पान मसाला व सुपारी भेजी थीं। जो एक्सपायरी तारीख की थीं। ट्रेडर ने 8 लाख 91 हजार 403 रुपये की कीमत का पारस पान मसाला व पारस रायल पान मसाला, 01 लाख 93 हजार 273 रुपये की कीमत का जर्दा लौटा दिया। साथ में 02 लाख 36 हजार 250 रुपये की कीमत का राधिका स्वीट सुपारी भी लौटाई गई। मगर कंपनी ने सामान वापस नहीं भेजा। न ही रुपये वापस किए। आयोग में भी कोई नहीं आया। इस पर आयोग ने सुनवाई करते हुए कंपनी को सुपारी के दो लाख 36 हजार 250 रुपये व पान मसाला के 10 लाख 85 हजार 126 रुपये 12 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने के आदेश सुनाया है। साथ ही ये भी कहा है कि 50-50 हजार रुपये बतौर मानसिक उत्पीड़न व 10-10 हजार रुपये बतौर वाद व्यय को दिए जाएं।
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