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बलिया को कोर्ट से मिली जमानत, रिहाई अटकी

सेशन न्यायाधीश की अदालत से पुलिस पर जानलेवा हमले के आरोप में जेल गए विनोद जाट उर्फ बलिया को जमानत मिल गई है, लेकिन खैर थाना पुलिस द्वारा फायरिंग के मामले में चालान प्रस्तुत किए जाने से उसकी रिहाई अटक...

बलिया को कोर्ट से मिली जमानत, रिहाई अटकी
हिन्दुस्तान टीम,अलीगढ़Sat, 18 May 2019 01:19 AM
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सेशन न्यायाधीश की अदालत से पुलिस पर जानलेवा हमले के आरोप में जेल गए विनोद जाट उर्फ बलिया को जमानत मिल गई है, लेकिन खैर थाना पुलिस द्वारा फायरिंग के मामले में चालान प्रस्तुत किए जाने से उसकी रिहाई अटक गई। अब उसे इस केस में भी जमानत लेनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना बन्नादेवी के एसआई पवन कुमार नौ मई को संदिग्ध वाहन व लोगों की चेकिंग कर रहे थे। तभी उन्हें सूचना मिली कि एक व्यक्ति कार से कठपुला की ओर से आ रहा है। इस पर उन्होंने पुलिस बल के साथ मसूदाबाद चौराहे के पास बैरियर लगाकर चेकिंग शुरू कर दी। कठपुला की ओर से आती कार को देखकर रोकने का प्रयास किया तो कार चालक ने पुलिस टीम पर कार चढ़ाने का प्रयास किया और कार को लेकर सूतमिल चौराहे की ओर लेकर भाग गया। बाइक से पीछा कर सूतमिल चौराहे के पास उसे घेर लिया। इस पर उसने पुलिस पर पिस्टल तान दी। पुलिस ने बल प्रयोग कर उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने अपना नाम विनोद जाट उर्फ बलिया निवासी गांव बिसारा थाना खैर बताया था। आरोपी बलिया के अधिवक्ता दीपक पाठक ने तर्क दिया कि उसे झूठी मुठभेड़ दिखाकर जेल भेजा गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विनोद जाट उर्फ बलिया की जमानत मंजूर कर ली। इसके लिए 50 हजार रुपये का मुचलका व इतनी ही धनराशि की दो प्रतिभूति जमा करने पर रिहा करने के आदेश दिए।वहीं खैर थाना पुलिस ने गांव बिसारा में पिछले दिनों दोनों पक्षों में हुई फायरिंग के मामले में चालान कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया। इसके चलते उसकी रिहाई रुक गई। अब इस मामले में भी जमानत लेनी होगी। तभी रिहाई संभव है।

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