
चालान व जुर्माने की राशि संपत्तिकर के साथ जमा कर सकेंगे लोग
Aligarh News - नगर आयुक्त ने दुकानदारों से कचरा नाले व वाली में नहीं फेंकने की हिदायत दी, शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर नगर आयुक्त ने पुराने शहर का निरीक्षण किया
अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। महानगर में गंदगी, अतिक्रमण व अन्य मामलों में जुर्माने को लेकर नगर निगम ने लोगों को बड़ी राहत दी है। मौके पर जुर्माना नहीं जमा कर पाने वाले संपत्तिकर के साथ जुर्माना अदा कर सकेंगे। जुर्माना जमा नही करने पर जुर्माने की राशि प्रॉपर्टी टैक्स बिल में इंद्राज होगी। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने सोमवार को पुराने शहर के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया। दुकानदारों को हिदायत दी कि कचरा नाले व नाली में नहीं फेंका जाए। इससे गंदगी बढ़ती है और नालियों का पानी सड़क पर जाता है। स्वच्छ अलीगढ़, स्वस्थ्य अलीगढ़ को लेकर सभी को मिलकर काम करना होगा।

दुकानदार हरहाल में डस्टबिन रखें ताकि कचरा उसी में डाला जाए। बिना डस्टबिन के गंदगी फैलेगी। नगर निगम की सभी कार्रवाई का डिजिटल रिकार्ड बनेगा नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि नगर निगम की प्रत्येक कार्रवाई का डिजिटल रिकार्ड होगा। कूड़ा, गंदगी, शहर को गंदा करने, अतिक्रमण, पॉलीथिन, डेयरी व अन्य कार्रवाई पर जो व्यक्ति मौके पर जुर्माना नहीं दे पाएगा, उसके पीटीआईएन नंबर के आधार पर जुर्माने की राशि उसके हाउस टैक्क के बिल में जोड़कर भेजी जाएगी। मौके पर जुर्माना अदा नहीं करने वाले दुकानदार बाद में भुगतान कर सकेंगे। सम्पत्ति का पीटीआईएन नम्बर क्षेत्रीय कर संचायक से समन्वय स्थापित करते हुए चालान बुक में इंगित करायेंगे। चालान धनराशि को सम्पत्ति कर के बिल में इंद्राज कराते हुए बिल वितरित कराकर वसूली कराई जाएगी।

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