पूर्व संपत्ति अधिकारी के खिलाफ तहरीर में मिली विधिक राय
Aligarh News - नगर निगम के पूर्व संपत्ति अधिकारी गयूर अहमद के खिलाफ नहीं हुआ मुकदमा

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। नगर निगम के पूर्व संपत्ति अधिकारी गयूर अहमद के खिलाफ तहरीर देने के मामले में कोई मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस ने विधिक राय मांगी थी, जिसमें विभागीय जांच कराने की बात कही गई है। पुलिस ने इसकी रिपोर्ट नगर निगम को भेज दी है। नगर निगम के संपत्ति अधिकारी विजय गुप्ता की ओर से बीते मंगलवार को भुजपुरा की 18 करोड़ रुपये कीमत की भूमि बेचने के आरोप में तहरीर दी गई थी। इसमें कहा था कि भूमाफिया के साथ सांठगांठ करके कोर्ट में समझौता किया गया। 24 साल से नगर निगम ने दाखिल खारिज नहीं होने दिया।
आरोप था कि साल 2002 में पूर्व संपत्ति अधिकारी ने व्यक्तिगत लाभ के लिए समझौता कराया था। इस पर गयूर अहमद ने जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि भुजपुरा की जिस भूमि से जुड़े समझौते को आधार बनाकर तहरीर दिलाई गई है, उसी समझौते पर नगर निगम 11 साल पहले अदालत में सहमति शपथ पत्र दे चुका है। अब उसी समझौते को गलत करार देकर तहरीर दी गई है। इसी के साथ नगर निगम के खिलाफ न्यायालय में अवमानना मामला भी लंबित होने की बात सामने आई। ऐसे में पुलिस ने जेडी अभियोजन से विधिक राय मांगी कि मुकदमा दर्ज करना चाहिए या नहीं। सीओ तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि विधिक राय मिल गई है, जिसमें विभागीय जांच व कार्रवाई की बात कही गई है। नगर निगम को पत्र भेजकर अवगत करा दिया है।
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