
यौन उत्पीड़न आरोप से सिपाही दोषमुक्त
Aligarh News - अलीगढ़ की सत्र न्यायालय ने देहलीगेट क्षेत्र की युवती से शादी के नाम पर यौन उत्पीड़न के आरोप में एटा के सिपाही को दोषमुक्त कर दिया। युवती ने 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप था कि सिपाही ने...
अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। देहलीगेट क्षेत्र की युवती से शादी के नाम पर यौन उत्पीड़न के मामले में सत्र न्यायालय ने एटा के सिपाही को दोषमुक्त किया है। देहलीगेट थाना क्षेत्र के एक इलाके की युवती ने 27 सितंबर 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि फेसबुक पर उसकी दोस्ती एटा में तैनात सिपाही बुलंदशहर के शिकारपुर निवासी आकाश से हुई। आरोप था कि सिपाही ने शादी का प्रस्ताव रखा, जिस पर दोनों परिवारों की सहमति बन गई। इसके बाद आरोपी सिपाही ने यौन उत्पीड़न शुरू कर दिया और वीडियो बना ली। बाद में शादी से मना कर दिया और वीडियो वायरल करने की धमकी दे डाली।

पुलिस ने आईटी एक्ट व छेड़छाड़ के आरोप में चार्जशीट दाखिल की। सत्र परीक्षण के दौरान गवाहों के मुकरने के चलते अदालत ने आकाश को दोषमुक्त कर दिया।

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