बस के टूटे फर्श से गिरकर बच्ची की मौत; स्कूल प्रबंधक भी गिरफ्तार, केयरटेकर पर केस
अलीगढ़ के माउंट देव इंटरनेशनल स्कूल की खटारा बस के टूटे फर्श से गिरकर 7 वर्षीय छात्रा अनन्या की मौत के मामले में पुलिस ने स्कूल प्रबंधक अरविंद यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। केयरटेकर पर भी केस दर्ज किया गया है।

अलीगढ़ में दादों थाना क्षेत्र के माउंट देव इंटरनेशनल स्कूल की बस के टूटे फर्श से गिरकर बच्ची की गैर-इरादतन हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी प्रबंधक को भी गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को प्रबंधक व चालक को जेल भेज दिया। इसके अलावा मामले में आरटीओ की ओर से दी गई तहरीर पर भी पुलिस ने स्कूल की केयरटेकर (अंडरटेकिंग) रीना यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
अतरौली क्षेत्र के गांव मुड़ियाखेड़ा निवासी रवि कुमार वर्तमान में थाना गंगीरी के पास हुसैपुर देहमाफी में रहते हैं। इनकी सात साल की बेटी अनन्या दादों के गांव कसेर भूडिया स्थित माउंट देव इंटरनेशनल स्कूल में यूकेजी में पढ़ती थी। शनिवार को छुट्टी के बाद बच्ची स्कूल की बस से लौट रही थी। बस जर्जर अवस्था में थी। इसके पिछले टायरों के ऊपर वाली सीट के नीचे का फर्श टूटा हुआ था, जिसमें बड़े गड्ढे के बराबर छेद था। रास्ते में कासगंज के ढोलना क्षेत्र के गांव नगला बंजारा के पास चलती बस से बच्ची फर्श के छेद में से नीचे टायरों पर गिर गई। पहिये से कुचलने से उसकी मौत हो गई।
इसके विरोध में परिजनों व ग्रामीणों ने गंगीरी चौराहे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया था। अगले दिन मामले में बच्ची के पिता की तहरीर पर दादों क्षेत्र के गांव मुड़िया निवासी प्रबंधक अरविंद यादव व कासगंज के ढोलना क्षेत्र के गांव बिरहरा निवासी बस चालक चंद्रप्रकाश के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया। इसमें कहा था कि बस की दिक्कतों के संबंध में कई बार पेरेंट्स मीटिंग में प्रबंधक अरविंद कुमार से शिकायत की। बस के जर्जर होने व एक हेल्पर की जरूरत बताई। लेकिन, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। चालक को पुलिस ने रविवार को ही गिरफ्तार कर लिया था।
तीन नोटिस भेजे, 27 हजार का चालान भी काटा
आरटीओ दीपक कुमार शाह ने तहरीर में कहा है कि माउंट देव इंटरनेशनल स्कूल की बस (यूपी 81 बीटी 8873) के परमिट की वैधता 19 सितंबर 2024 को समाप्त हो गया था। आरटीओ कार्यालय की ओर से 20 फरवरी 2025, 19 जून 2025 व 20 सितंबर 2025 को वाहन के प्रपत्र समाप्त होने के कारण विद्यालय प्रबंधक व प्रधानाचार्य को नोटिस दिए थे। साथ ही पूर्व में भी एआरटीओ कासगंज ने वाहन पर नौ मार्च 2024 को 27 हजार रुपये का जुर्माना व चालान किया था। इसके बावजूद वाहन स्वामी ने प्रपत्र को सही नहीं कराया।
वहीं, बीएसए की ओर से भी सभी विद्यालयों को वाहन की सुरक्षा व्यवस्था, कानूनी व तकनीकी मानकों के पालन व जिम्मेदारी तय करने संबंधी निर्देश दिए थे। प्रबंधक की पत्नी व स्कूल की अंडरटेकिंग रीना यादव की बस ने कोई मानक पूरे नहीं किए और विपरीत परिस्थितियों में संचालन किया, जिससे बच्ची की मौत हो गई।
आरटीओ व तत्कालीन आरआई को किया था निलंबित
बिना परमिट व बिना बीमा दौड़ रही स्कूल बस से बच्ची की मौत के मामले में शासन ने आरटीओ वंदना सिंह व तत्कालीन संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) चंपालाल को निलंबित कर दिया था। चंपालाल वर्तमान में सिद्धार्थनगर में एआरटीओ के पद पर तैनात थे। वहीं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राकेश कुमार सिंह ने स्कूल के प्रबंधक व प्रधानाचार्य को बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा गया है कि एक सप्ताह में संतोषजनक स्पष्टीकरण न देने पर स्कूल की मान्यता रद्द की जाएगी।
सीओ छर्रा संजीव कुमार तोमर के अनुसार बच्ची की मौत के मामले में स्कूल प्रबंधक अरविंद को भी गिरफ्तार कर लिया है। उसे व चालक को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया है। आरटीओ की ओर दी गई तहरीर पर भी दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है।
लेखक के बारे में
Yogesh Yadavयोगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं।
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