पति की हत्या में पत्नी और उसका जीजा बरी
पति की हत्या में आरोपित पत्नी अंजलि और उसके जीजा पप्पी को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया। वादी लाखन सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था कि अंजलि ने अपने जीजा के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की। मामले में गवाहों की गवाही में गंभीर विरोधाभास पाया गया।

पति की हत्या में आरोपित पत्नी और उसके जीजा समेत दो को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपित अंजलि निवासी देवरी रोड व आरोपित पप्पी निवासी हरीपर्वत को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विराट कृष्ण सक्सेना ने तर्क दिए। वादी लाखन सिंह ने थाना ताजगंज में मुकदमा दर्ज कराकर बताया था कि उसका भाई हुब्बलाल राज मिस्त्री का कार्य करता था। 14 फरवरी 25 की सुबह वादी के भाई के काम पर जाने के बाद उसकी पत्नी अंजलि ने अपने जीजा व अन्य को फोन कर घर बुला लिया। वह काफी देर तक घर में रुके रहे।
शाम को उसके भाई को जानकारी हुई तो उसने विरोध किया। जिस पर पत्नी, उसके जीजा व अन्य ने मिलकर वादी के भाई की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपित के पास कई मोबाइल व सिम थे। जिससे वह बात करती थी। उक्त मामले में वादी समेत छह गवाहों की गवाही हुई। इसमें गंभीर विरोधाभास रहा।
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