वाहनों में हूटर-प्रेशन हॉर्न लगाने वालों के दनादन चालान काटे
Agra News - संभागीय परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने वाहनों में हूटर और प्रेशर हॉर्न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। अभियान के दौरान 409 वाहनों के चालान काटे गए और 29 वाहनों से प्रेशर हॉर्न जब्त किए गए। यातायात नियमों के उल्लंघन पर 8.99 लाख रुपये का शमन शुल्क भी लगाया गया।

संभागीय परिवहन विभाग व यातायात पुलिस ने वाहनों में हूटर व प्रेशर हॉर्न लगाकर चलने वालों पर कार्रवाई की है। यातायात पुलिस ने हूटर लगाकर चलाने वाले एक वाहन और प्रेशर लगाकर चल रहे पांच भारी वाहनों के हॉर्न उतरवाकर जब्त किए हैं। शहर के विभिन्न स्थानों पर चेकिंग के दौरान वाहन में प्रेशर हॉर्न मिलने पर 29 वाहनों के चालान भी काटे हैं। शनिवार को एआरटीओ आरपी मिश्रा व यातायात प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के अनुपालन के लिए संचालित दो दिवसीय विशेष अभियान के दौरान वाहन में मोडिफाइड साइलेंसर, हूटर, प्रेशर हॉर्न लगाकर चलने की बढ़ती प्रबृत्ति पर नियंत्रण पर रोक के लिए वाहनों की चेकिंग की।
यातायात पुलिस ने पांच वाहनों के प्रेशर हॉर्न व एक वाहन का हूटर उतरवाकर जब्त किया है। प्रेशर हॉर्न लगाकर चल रहे 29 भारी वाहनों के चालान काटे गए हैं। इन वाहनों में लगे हॉर्न 80 डेसिबल से अधिक आवाज कर रहे थे। अभियान के दौरान एक बाइक में मॉडीफाइड साइलेंसर मिलने पर सीज किया गया है। शनिवार को चलाए गए अभियान के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन पर 409 वाहनों के विरुद्ध चालान काटने की कार्रवाई की गई है। यातायात नियमों के उल्लंघन पर 409 वाहनों पर आठ लाख 99 हजार रूपए का शमन शुल्क भी अधिरोपित किया गया है।
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