नकली नोट बरामदगी के आरोपी की जमानत खारिज
नकली नोट बरामदगी के आरोपी साहिल उर्फ चांद उर्फ पिल्लू निवासी खेरिया मोड़ को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जिला जज मयंक कुमार जैन ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर...
आगरा। कार्यालय संवाददाता
नकली नोट बरामदगी के आरोपी साहिल उर्फ चांद उर्फ पिल्लू निवासी खेरिया मोड़ को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जिला जज मयंक कुमार जैन ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
वादी अशोक यादव के भाई श्रीगोपाल की परचूनी की दुकान पर दस अगस्त 2020 की सुबह आरोपी साहिल ने 650 रुपये का सामान लिया था। आरोपी ने वादी के भाई को पांच-पांच सौ के दो नोट दे बाकी पैसे वापस करने को कहा। पहली ही नजर में नोट नकली दिखाई देने पर दुकानदार ने दूसरे नोट देने को कहा। तब आरोपी झगड़े पर उतारु हो गया। शोर सुनकर आए लोगों ने पूछताछ की तो आरोपी ने भागने का प्रयास किया। लोगों ने पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी के पास से पांच-पांच सौ रुपये के तीन नकली नोट बरामद हुए। थाना ताजगंज पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत कुमार गुप्ता ने जमानत का विरोध किया। तर्क दिए कि आरोपित का अपराध गंभीर प्रकृति का है।