दुराचार के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
शादी का झांसा देकर लड़की से दुराचार के मामले में आरोपित अरशद निवासी ढोलीखार मंटोला को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने आरोपित द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश...
आगरा। कार्यालय संवाददाता
शादी का झांसा देकर लड़की से दुराचार के मामले में आरोपित अरशद निवासी ढोलीखार मंटोला को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने आरोपित द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश दिए।
वादिया ने 20 जनवरी 2010 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि उसकी मुलाकात अमन नाम के युवक से सात-आठ वर्ष पूर्व एक रेस्टोरेंट में हुई थी। दोस्ती होने के बाद अमन के शादी के प्रस्ताव को उसने स्वीकृत कर लिया। आरोप है कि आरोपित ने शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया। शादी के लिए दबाव बनाने पर आरोपित के वकील ने उसका साथ देकर नौ जुलाई 2018 को एक कमरे में शादी का नाटक करवाया। आरोपित के अभिलेख से उसे पता लगा कि आरोपित अमन नहीं अरशद है। आरोपित व अन्य ने अभद्रता करते हुए उसे धमकी दी। पुलिस ने आरोपित समेत अन्य के खिलाफ कार्रवाई की थी। अभियोजन की ओर से डीजीसी बसंत कुमार गुप्ता ने तर्क दिए कि आरोपित का अपराध गंभीर प्रकृति का है।