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आगरा में दुराचारियों को दस वर्ष की जेल, मां भी दंडित

नाबालिग लड़की से दुराचार के मामले में आरोपी मनोज व अनिल कुमार को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रीता सिंह ने आरोपियों को दस वर्ष के कारावास और 24 हजार रुपये के जुर्माने की सजा...

आगरा में दुराचारियों को दस वर्ष की जेल, मां भी दंडित
हिन्दुस्तान टीम,आगराSun, 11 Jun 2017 01:32 AM
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नाबालिग लड़की से दुराचार के मामले में आरोपी मनोज व अनिल कुमार को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रीता सिंह ने आरोपियों को दस वर्ष के कारावास और 24 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही सहयोग करने पर आरोपी की वृद्ध मां को भी सजा से दंडित किया है। वादी ने थाना खंदौली में मुकदमा दर्ज कराया था कि 29 मार्च 2010 को उसकी चौदह वर्षीया पुत्री स्कूल जा रही थी। रास्ते में पड़ोसी मनोज व अन्य उसकी लड़की को ले गए थे। जानकारी मिलने पर उसने आरोपी की मां से शिकायत की तो उन्होंने गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट कर दी। उसके साथ गए अन्य परिजनों के भी चोटें आईं थीं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पीड़िता को बरामद कर चिकित्सीय परीक्षण करा बयान के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। पीड़िता ने बयान में आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवी सिंह सोलंकी ने मामले को साबित करने के लिए सात गवाहों के बयान दर्ज कराए। उन्होंने कई न्यायिक नजीर भी पेश की। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को उक्त सजा से दंडित किया। साथ ही एक अन्य महिला आरोपिता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

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