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पहले दिए बयान, बाद में बयानों से मुकरी

26 जून 2017 को मेला देखने शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर गई लड़की से मारपीट, दुराचार एवं धमकी देने के मामले में आरोपित अख्तर निवासी फतेहपुरसीकरी को...

पहले दिए बयान, बाद में बयानों से मुकरी
हिन्दुस्तान टीम,आगराWed, 29 Jun 2022 11:50 PM
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26 जून 2017 को मेला देखने शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर गई लड़की से मारपीट, दुराचार एवं धमकी देने के मामले में आरोपित अख्तर निवासी फतेहपुरसीकरी को कोर्ट से राहत मिल गई है। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट लोकेश नागर ने आरोपित को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वहीं पीड़िता पूर्व में दिए बयान से मुकर गई और घटना का समर्थन नहीं किया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता साबिर अली एवं मोहम्मद राशिद कुरैशी ने तर्क दिए कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा है।

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