
आरटीआई में 30 दिन के अंदर सूचनाएं उपलब्ध कराईं जाएं: शकुंतला गौतम
संक्षेप: Agra News - राज्य सूचना आयुक्त शकुंतला गौतम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आरटीआई की सूचनाएं 30 दिन के अंदर आवेदक को उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने अपीलों एवं शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण पर जोर दिया।...
राज्य सूचना आयुक्त शकुंतला गौतम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुड गवर्नेंस को आरटीआई की सूचनाओं को 30 दिन के अंदर आवेदक को उपलब्ध कराईं जाएं। उन्होंने सोमवार को सर्किट हाउस में बैठक के दौरान अपीलों एवं शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में राज्य सूचना आयुक्त द्वारा सभी प्रथम अपीली अधिकारी/जनसूचना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लंबित आरटीआई अपीलों एवं शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि सूचना दूसरे विभाग से संबंधित है तो सूचना अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत 5 दिन के अंदर सूचना अंतरित करें।

उन्होंने निर्देशित किया कि यदि सूचना उपलब्ध नहीं है तो स्पष्ट कारण लिखित रूप में प्रस्तुत करें। प्रथम अपील का निस्तारण समय से अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी) के अंतर्गत सभी विभागों को जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम कार्यालय में प्रदर्शित करना है। उन्होंने बताया कि सूचना छिपाना, नष्ट करना, जानबूझ कर भ्रामक सूचना देना दंडनीय है। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि सूचना देते समय जनहित को वरीयता दें। उन्होंने कहा कि अपीलीय अधिकारी उनके जन सूचना अधिकार अधिनियम में उनके दिए गए अधिकारों का निर्वहन करें और दिए गये अपीलों को सुनें। बैठक में नगर मजिस्ट्रेट वेद सिंह चौहान, एडीएम प्रशासन आजाद भगत सिंह सहित विभिन्न विभागों के जनसूचना अधिकारी मौजूद रहे।

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