मां की हत्या करने वाले बेटे को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

मां की हत्या करने वाले बेटे को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

संक्षेप:

Agra News - नशा करने से मना करने पर बेटे राहुल ने अपनी मां विमला देवी की हत्या कर दी थी। अदालत ने उसे आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना 18 अप्रैल 2015 की है। राहुल ने मां को कमरे में बंद कर...

Oct 24, 2025 11:47 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, आगरा
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उत्तर प्रदेश के आगरा में नशा करने से मना करने पर अपनी मां विमला देवी (55) की फावड़े से हत्या के मामले में आरोपी पुत्र राहुल, निवासी प्रकाश नगर एत्मादुद्दौला, को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज पुष्कर उपाध्याय ने उसे आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। एडीजीसी हेमंत दीक्षित ने गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। घटना 18 अप्रैल 2015 की है।

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वादी तेज सिंह ने थाना एत्मादुद्दौला में तहरीर दी थी कि उसका पुत्र राहुल नशे का आदी था। मकान बेचने से मना करने पर उसने मां को कमरे में ले जाकर कुंडी लगा दी। अंदर से मां के चीखने-चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। पुलिस के आने पर भी दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा तोड़ने पर मां की लाश मिट्टी में दबाई हुई मिली। केवल हाथ बाहर दिखाई दे रहे थे। आरोप था कि राहुल ने नल के हत्थे और फावड़े से मां की हत्या की।

पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। घटनास्थल से फावड़ा, नल का हत्था, चूड़ी के टुकड़े, खून सनी मिट्टी और आरोपी के खून से सने कपड़े बरामद किए गए थे। इसी मामले में कोर्ट ने आरोपी राहुल को सजा सुनाई है।