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हत्या प्रयास में पिता-पुत्र समेत छह को सात साल कैद

हत्या के प्रयास के चार साल पुराने मामले में पिता-पुत्र समेत छह आरोपियों को अदालत ने दोषी पाया है। जिला जज मयंक कुमार जैन ने आरोपी सोनवीर, रामबाबू, विजय सिंह, कुलदीप, दिगंबर व वीरेंद्र निवासी हंसेला...

हत्या प्रयास में पिता-पुत्र समेत छह को सात साल कैद
हिन्दुस्तान टीम,आगराSat, 01 Feb 2020 07:39 PM
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हत्या के प्रयास के चार साल पुराने मामले में पिता-पुत्र समेत छह आरोपियों को अदालत ने दोषी पाया है। जिला जज मयंक कुमार जैन ने आरोपी सोनवीर, रामबाबू, विजय सिंह, कुलदीप, दिगंबर व वीरेंद्र निवासी हंसेला अछनेरा को दोषी पाते हुए सात वर्ष के कारावास और डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

वादी मोहर सिंह निवासी गांव हंसेला ने थाना अछनेरा में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि 31 अगस्त 2016 की सुबह 8:45 बजे वह अपने भाई रमेश चन्द के साथ मोटर साइकिल से गांव के रास्ते से जा रहे थे। उसी दौरान आरोपियों ने उन पर जान से मारने की नीयत से फायर किए। दूसरे दिन पुन: आरोपितों ने उनकी घेराबंदी कर फायरिंग कर वादी के भाई रमेश चन्द को गंभीर रूप से घायल कर दिया।

पुलिस ने विवेचना के बाद आधा दर्जन आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत कुमार गुप्ता व वादी के अधिवक्ता धर्म सिंह चौधरी ने मामले को साबित करने के लिए गवाहों के बयान दर्ज कराए। साथ ही अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए।

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