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पंछी के नाम से धोखाधड़ी कर पेठा बेचने के आरोपी को राहत नहीं

धोखाधड़ी, कापीराइट ऐक्ट एवं ट्रेड मार्क अधिनियम के मामले में आरोपित ब्रजेश उर्फ भोला निवासी मड़ायना फतेहाबाद को अदालत से राहत नहीं मिली...

पंछी के नाम से धोखाधड़ी कर पेठा बेचने के आरोपी को राहत नहीं
Newswrapहिन्दुस्तान टीम,आगराMon, 11 Jul 2022 11:30 PM
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धोखाधड़ी, कापीराइट ऐक्ट एवं ट्रेड मार्क अधिनियम के मामले में आरोपित ब्रजेश उर्फ भोला निवासी मड़ायना फतेहाबाद को अदालत से राहत नहीं मिली है। जिला जज विवेक संगल ने आरोपित द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश दिए।

अभियोजन की ओर से डीजीसी बसंत गुप्ता एवं वादी के अधिवक्ता माजिद कुरैशी एवं नसीम ए कुरैशी ने अग्रिम जमानत का विरोध किया और तर्क दिए कि आरोपित का अपराध गंभीर प्रकृति का है। वादी अमित गोयल ने थाना ताजगंज में मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि उसकी फर्म पेठा निर्माण की ख्याति प्राप्त पंजीकृत फर्म है, जिसका ब्रांड व लेबल पंछी, ट्रेड मार्क एवं काफी राइट के तहत पंजीकृत है। कुछ लोग धोखाधड़ी एवं छल के प्रयोजन से पंछी पेठा के नाम से विक्रय कर वादी के साथ-साथ देश-विदेश के पर्यटकों के साथ ठगी कर रहे हैं। वादी की तहरीर पर आरोपित एवं अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत अन्य आरोप में कार्रवाई हुई थी।

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