डीलर के बिना डिजिटल साइन के नए रजिस्ट्रेशन के प्रपत्र स्वीकार नहीं
सोमवार से आरटीओ में यह व्यवस्था होगी लागू, एआरटीओ ने दिए गए निर्देश डीलर...
गड़बड़ी रोकने के लिए आरटीओ में नए वाहनों के रजिस्ट्रशेन प्रपत्र बिना डीलर के डिजिटल साइन के सोमवार से स्वीकार नहीं होंगे। आरटीओ में यह व्यवस्था लागू की गई है कि नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के कागजात अपलोड करते समय डीलर के डिजिटल हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। बिना उसके ऐसे कागजात अपलोड मान्य नहीं होंगे। इस संबंध में एआरटीओ प्रशासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं। आगरा में 150 वाहन डीलर हैं।
एआरटीओ प्रशासन अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार से आरटीओ में यह व्यवस्था लागू होने जा रही है। वाहन डीलर के बिना डिजिटल हस्ताक्षर के कोई भी प्रपत्र अपलोड स्वीकार नहीं होगा। डीलरों से कहा गया है कि वह इस बात का ध्यान रखें कि डिजिटल साइन किए प्रपत्र की वाहन चार वेबसाइट पर अपलोड करें। नहीं तो उनके प्रपत्र स्वीकार नहीं होंगे और ऐसे डीलरों का काम रोक दिया जाएगा। शासन के निर्देश पर गड़बड़ी रोकने को यह कदम उठाया गया है। दो दिन में सभी डीलर अपने डिजिटल हस्ताक्षर बनवा लें। जिससे यह दिक्कत न हो। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधीनस्थों को भी निर्देशित किया गया है। साथ ही डीलरों को भी सूचित कर दिया गया है।