
बिना हेलमेट आए तो नहीं मिलेगा पेट्रोल, पंप संचालकों का फैसला
Agra News - जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत वाहन चालकों और आम लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। एआरटीओ और यातायात प्रभारी ने पेट्रोल पंपों पर जाकर बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चालकों को निर्देश दिए। नियमों के उल्लंघन पर 153 चालान किए गए और 2.73 लाख रुपये का…
जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत वाहन चालकों एवं आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ताकि वाहन चालक नियमों का पालन करें, लेकिन फिर भी कुछ वाहन चालक लापरवाह बने हुए हैं। शनिवार को एआरटीओ, यातायात प्रभारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी ने पेट्रोल पंपों पर पहुंचकर सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन के लिए उन्हें निर्देशित किया। कहा कि बिना हेलमेट वाहन चालक को फ्यूल न दें।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत शनिवार को एआरटी आरपी मिश्र, यातायात प्रभारी लक्ष्मण सिंह एवं जिला पूर्ति अधिकारी ने पेट्रोल पंपों पर पहुंचकर सड़क सुरक्षा के नियमों का प्रचार-प्रसार किया बिना हेलमेट के चलने वाले दो पहिया वाहन चालकों तथा सीट बेल्ट के चलने वाले वाहन चालकों को जागरूक किया गया।साथ ही नो हेलमेट नो फ्यूल के तहत जिले की सभी पेट्रोल पंपों पर संयुक्त रूप से चेक किया गया।
इसमें नो हेलमेट नो फ्यूल के अंतर्गत पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया कि बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चालकों को फ्यूल ना दें और नो हेलमेट नो फ्यूल का शत प्रतिशत पालन करें। साथ ही बिना हेलमेट लगाकर पेट्रोल लेने पहुंचे दो पहिया वाहन चालकों को पंपलेट बांटकर जागरूक किया गया। चेकिंग के दौरान नियमों का पालन न करने पर एक ओवरलोडिंग वाहन सीज किया है। जबकि 153 वाहन चालकों के यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर चालान किए गए। वाहन चालकों पर 2.73 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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