जनपद के सभी तरणताल व जिम संचालक कराएं रजिस्ट्रेशन
आगरा में सभी निजी क्लबों, होटलों और संस्थानों में संचालित तरणताल और जिम का पंजीकरण 20 मई तक अनिवार्य है। आरएसओ संजय शर्मा ने बताया कि पंजीकरण के लिए क्षेत्रीय खेल कार्यालय से फार्म प्राप्त करना होगा। बिना पंजीकरण के संचालित होने वाले तरणताल और जिम के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

आगरा के सभी निजी प्रतिष्ठानों/क्लबों/होटलों में संचालित तरणताल/जिम का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। आरएसओ संजय शर्मा ने बताया कि जनपद के सभी निजी क्लबों/होटलों एवं संस्थानों के संचालकों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2026-27 के लिए तरणताल/जिम का पंजीकरण 20 मई तक तक अनिवार्य रूप से करा लें। तरणताल/जिम के पंजीकरण के लिए किसी भी कार्य दिवस में क्षेत्रीय खेल कार्यालय, एकलव्य स्पोर्टस स्टेडियम से फार्म प्राप्त कर पंजीयन कराते हुए मानकों के अनुरूप नियमानुसार तरणताल/जिम का संचालन करें। निरीक्षण के समय बिना पंजीयन संचालित होने वाले तरणताल/जिम का संचालन अवैध मानते हुए वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।₹
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