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आगराः पांच साल में विवेचक, हेड मोहर्रिर नहीं किए पेश

दामोदर इंटर कॉलेज होलीपुरा में घुस शासकी कार्य में बाधा एवं घातक चोट पहुंचाने के मामले में अभियोजन ने पांच साल तक विवेचक और हेड मोहर्रिर को पेश नहीं किया। अपर जिला जज दिनेश कुमार शर्मा ने आरोपी...

आगराः पांच साल में विवेचक, हेड मोहर्रिर नहीं किए पेश
हिन्दुस्तान संवाद,आगराThu, 15 Mar 2018 09:23 PM
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दामोदर इंटर कॉलेज होलीपुरा में घुस शासकी कार्य में बाधा एवं घातक चोट पहुंचाने के मामले में अभियोजन ने पांच साल तक विवेचक और हेड मोहर्रिर को पेश नहीं किया। अपर जिला जज दिनेश कुमार शर्मा ने आरोपी प्रभात कुमार निवासी होलीपुरा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। 
वादी जगदीश चंद्र शर्मा ने थाना बाह में मुकदमा दर्ज कराया था कि 26 सितंबर 2008 को वह दामोदर इंटर कॉलेज होलीपुरा में अपने प्रधानाचार्य आवास पर सरकारी कार्य कर रहे थे। उसी दौरान प्रभात कुमार चतुर्वेदी अपनी पुत्रियों के साथ आवास पर आए और जोर से चिल्लाने लगे कि उसके पुत्र व पुत्रियों को निष्कासित कर सही नहीं किया है। यह कहते हुए सरकारी फाइल फाड़ दी और लोहे की छड़ों से उसके ऊपर प्रहार किया। उसकी बेहोशी की हालत होने पर आरोपित फाइल लेकर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरेश चतुर्वेदी ने तर्क दिए कि 18 मार्च 2013 को डॉक्टर का बयान दर्ज हुआ था। पांच साल में कई बार चेतावनी देने के बाद भी अभियोजन द्वारा विवेचक और हैड मोहर्रिर को पेश नहीं किया। इस कारण आरोप पत्र, नक्शा नजरी, चिक एफआईआर आदि साबित नहीं हुए। अदालत ने आरोपी प्रभात कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

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