
अग्निकांड में कम क्लेम देने पर बीमा कंपनी अदा करेगी 73 लाख
Agra News - एक फर्म ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से शॉप कीपर्स इंश्योरेंस कराया था। आग लगने से फर्म को 1 करोड़ 23 लाख का नुकसान हुआ। बीमा कंपनी ने कम क्लेम दिया, जिसके बाद मामला आयोग में पहुंचा। आयोग ने वादी को 73 लाख 6 हजार 393 रुपये और मानसिक कष्ट के लिए 10 हजार रुपये देने का आदेश दिया।
फर्म का नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से शॉप कीपर्स इंश्योरेंस कराया था। बीमित अवधि के दौरान प्रतिष्ठान में अचानक आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया था। वादी का एक करोड़ 23 लाख से अधिक का नुकसान हुआ। कंपनी द्वारा कम क्लेम देने पर उसने आयोग में मामला प्रस्तुत किया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष आशुतोष व सदस्य पारुल कौशिक ने बीमा कंपनी से वादी को 73 लाख छह हजार 393 रुपये दिलाने के आदेश दिए। साथ ही मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के 10 हजार भी देने को कहा है। मैसर्स श्री गिर्राज जी टायर्स सिकंदरा के प्रोपराइटर राहुल अग्रवाल ने वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश कुमार शर्मा के माध्यम से वाद दायर कर आरोप लगाया था कि उनकी फर्म टायर, ट्यूब, बैटरी आदि के विक्रय के साथ-साथ पीसीआर वाहनों के व्हील बैलेंसिंग एवं एलायनमेंट का कार्य करती है।

वादी ने 13 अक्तूबर 2021 को अपनी फर्म का बीमा कराया था। पांच नवंबर 21 की सुबह आग लगाने से टायर, ट्यूब, कम्प्यूटर, बिजली उपकरण समेत अन्य सामान जल गया था। पुलिस एवं इंश्योरेंस कंपनी को सूचना देने पर सर्वेक्षक ने मौके पर जांच पड़ताल की। उक्त अग्निकांड में वादी का एक करोड़ 23 लाख 40 हजार 448 रुपये का नुकसान हुआ।

लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




