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पत्नी की हत्या में पति को साढ़े चार साल की सज

थाना सिकन्दरपुर वैश्य में वर्ष 2016 में मामूली विवाद पर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को दोष सिद्ध होने पर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा साढे़ चार वर्ष की सजा सुनाई गई है। आरोपी पति को न्यायाधीश...

पत्नी की हत्या में पति को साढ़े चार साल की सज
हिन्दुस्तान टीम,आगराMon, 20 Jan 2020 11:14 PM
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थाना सिकन्दरपुर वैश्य में वर्ष 2016 में मामूली विवाद पर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को दोष सिद्ध होने पर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा साढे़ चार वर्ष की सजा सुनाई गई है। आरोपी पति को न्यायाधीश ने दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को एक माह अतिरिक्त कारावास काटना पडे़गा।

पुलिस के मुताबिक 22 अक्तूबर 2016 को थाना सिकंदरपुर वैश्य के गांव नगला अब्दाल निवासी जितेंद्र पुत्र सुघड़ सिंह ने अपनी पत्नी मालती के सिर में डंडा मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले की मृतका मालती के भाई सज्जन पाल पुत्र रुकुमपाल निवासी मदनपुर थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद ने अपने जीजा जितेंद्र के खिलाफ सिकन्दरपुर वैश्य थाना में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने जितेंद्र के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में जनपद न्यायाधीश ज्योत्सना शर्मा ने सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जितेंद्र को पत्नी मालती की गैर इरादतन हत्या में दोषी माना। न्यायाधीश ने आरोपी जितेंद्र को साढ़े चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर पैरवी प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने की।

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