
पूर्व जीएसटी कमिश्नर और बेटे पर एक और मुकदमा
Agra News - पूर्व जीएसटी कमिश्नर कुमोद माथुर और उनके बेटे अभिषेक माथुर के खिलाफ 19.65 लाख की ठगी का नया मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित व्यापारी रमित जसौरिया ने शिकायत की है कि अभिषेक ने 2022 में पैसे उधार लिए थे। चेक बाउंस होने और लगातार परेशानियों के बाद पुलिस ने साक्ष्य संकलन शुरू कर दिया है।
पूर्व जीएसटी कमिश्नर कुमोद माथुर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एपी ज्वेलर्स से ठगी के आरोप में हरीपर्वत पुलिस ने उनके बेटे अभिषेक माथुर को जेल भेजा था। पिता-पुत्र के खिलाफ धोखाधड़ी का एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें 19.65 लाख की ठगी का आरोप है। पुलिस ने मुकदमे के बाद साक्ष्य संकलन शुरू कर दिया है। पीड़ित व्यापारी ने मुकदमा लिखाने के लिए अपर पुलिस आयुक्त से शिकायत की थी। ताज रोड निवासी रमित जसौरिया ने मुकदमा लिखाया है। इसमें एलोरा एंक्लेव, दयालबाग निवासी कुमोद माथुर और उनके बेटे अभिषेक माथुर को आरोपित बनाया है।
पीड़ित का आरोप है कि वर्ष 2022 से अभिषेक ने कारोबार के लिए उनसे 19.53 लाख रुपये उधार लिए थे। आरोपित ने नया काम शुरू किया था। उसी के लिए रुपयों की जरूरत बताई थी। उन्होंने अपनी पत्नी के खाते से भी रकम दी थी। ज्यादा कहासुनी होने पर पत्नी की उधार धनराशि वापस करने के लिए चेक दिया। चेक बाउंस हो गया। तगादा करने पर हर बार उसे टहला दिया जाता था। उसे जानकारी हुई कि आरोपियों ने आगरा स्थित अपना आवास बेच दिया है। अब न्यू फ्रेंडस कालोनी दिल्ली में रह रहे हैं। 20 नवंबर को फोन पर तगादा करने पर आरोपियों से उसे गालियां दीं। इंस्पेक्टर हरीपर्वत नीरज कुमार शर्मा ने बताया कि दिसंबर में आरोपित अभिषेक माथुर को एपी ज्वेलर्स से ठगी के आरोप में जेल भेजा गया था। नए मुकदमे में भी पुलिस ने साक्ष्य संकलन शुरू कर दिया है। पुलिस साक्ष्यों के आधार पर इस मुकदमे भी कार्रवाई करेगी। पीड़ित व्यापारी ने मुकदमे में आरोप लगाया है कि आरोपित ने कई कारोबारियों से ठगी की है। हालांकि पुलिस के पास अभी तक दो मामले ही आए हैं। अन्य शिकायतें मिलीं तो उनमें भी जांच के बाद मुकदमा लिखा जाएगा।

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