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एडीए मानचित्र पास कर भूल गया संपत्ति स्थल

आगरा विकास प्राधिकरण जो कर दे वह कम है। अब एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है। जोंस मिल के खसरा संख्या 2072 के अंतर्गत आने वाली जैन मार्केट को मानचित्र की एनओसी देने के बाद उसके संपत्ति स्थल को ही...

एडीए मानचित्र पास कर भूल गया संपत्ति स्थल
हिन्दुस्तान टीम,आगराFri, 11 Sep 2020 07:44 PM
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आगरा विकास प्राधिकरण जो कर दे वह कम है। अब एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है। जोंस मिल के खसरा संख्या 2072 के अंतर्गत आने वाली जैन मार्केट को मानचित्र की एनओसी देने के बाद उसके संपत्ति स्थल को ही भूल गया है। जोंस मिल प्रकरण में अवैध रूप से कब्जा किए जाने की पिछले एक माह से जांच चल रही है। खसरा संख्या 2072 राजस्व अभिलेखों में पुलिस विभाग के नाम से दर्ज है। कुछ हिस्से में जीवनी मंडी पुलिस चौकी बनी है।

ठीक उसके बराबर में एक जैन मार्केट बनी हुई है। जैन मार्केट के नाम से इस खसरा संख्या की 0.184 हेक्टेयर में आवासीय और कॉमर्शियल निर्माण कर लिया गया है। इस संबंध में एडीएम प्रशासन निधि श्रीवास्तव द्वारा विकास प्राधिकरण के सचिव को 31 अगस्त 2020 को एक पत्र भेजकर इस मार्केट को जारी की गई एनओसी का विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया था, लेकिन यहां से कोई जवाब नहीं मिला।

एडीएम प्रशासन द्वारा फिर से नौ सितंबर 2020 को एक पत्र जारी कर नक्शे की प्रतियां, अनापत्ति प्रमाण पत्र और अन्य विभागों द्वारा दी गईं आख्याओं की प्रतियों को देने के लिए पत्र भेजा गया है। इधर, विकास प्राधिकरण पूछ रहा है कि संबंधित संपत्ति स्थल कहां है। बता दें कि विकास प्राधिकरण द्वारा इसी खसरा संख्या के जैन मार्केट से सटे निर्माणाधीन एक मॉल के मानचित्र की एनओसी निरस्त की जा चुकी है। उसके बाद ये पूछा जाना कि संपत्ति स्थल कहां पर है। ये हास्यास्पद ही कहा जाएगा। इस संबंध में एडीएम प्रशासन का कहना है कि उन्होंने पत्र में संपत्ति स्थल के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है। वहीं श्रम विभाग से अपना पक्ष रखने के लिए विभाग के एक अधिकारी को अधिकृत करने के लिए श्रमायुक्त कानपुर को भेजे गए पत्र का अभी तक जवाब नहीं आया है।

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