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पुलिस पर जानलेवा हमले के तीन आरोपियों को आठ वर्ष का कारावास

पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के 15 साल पुराने मामले में तीन आरोपियों को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज अजय कुमार दीक्षित ने आरोपी राकेश यादव,...

पुलिस पर जानलेवा हमले के तीन आरोपियों को आठ वर्ष का कारावास
हिन्दुस्तान टीम,आगराMon, 18 Jan 2021 07:01 PM
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आगरा। पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के 15 साल पुराने मामले में तीन आरोपियों को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज अजय कुमार दीक्षित ने आरोपी राकेश यादव, उपेन्द्र यादव निवासी मैनपुरी एवं राहुल देव यादव निवासी नसीरपुर फिरोजाबाद को आठ वर्ष के कारावास और 60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

थाना शाहगंज के एसएचओ राजेंद्र सिंह 21 नवंबर 2006 को मय फोर्स के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। उसी दौरान वादी रोहतान सिंह भी वहां आ गए। उन्होंने बताया कि शाम सात बजे बदमाश बच्ची के फिरौती वसूलने को सुचैता गांव के तिराहे पर आने वाले हैं। पुलिस बताए गए स्थान पर पहुंची। कुछ देर बाद फतेहपुरसीकरी की तरफ से आई वैन तिराहे पर रुक गई। उसमें से पांच आदमी एवं दो महिलाएं एक छोटी बच्ची को लेकर उतरे। जिसे वादी ने अपनी पुत्री बताया। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करने पर बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर कर दिए। एसएचओ ने जवाबी फायर कर राकेश यादव एवं महिला उर्मिला को गिरफ्तार किया। शेष बदमाश फायरिंग कर वैन में बैठ भाग गए। पुलिस ने वादी की बच्ची को मुक्त कराने में भी सफलता पाई। गिरफ्तार बदमाश ने फरार साथियों के नाम राहुल देव यादव, उपेंद्र, संदीप यादव, बॉबी उर्फ योगेश बताए। पुलिस ने हत्या प्रयास समेत अन्य आरोप में राकेश यादव, उर्मिला, राहुल देव, उपेंद्र आदि के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की। एक आरोपी के अवयस्क होने की वजह से उसकी पत्रावली किशोर न्यायालय के सुपुर्द की गई। उर्मिला की विचारण के दौरान मृत्यु होने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई समाप्त कर दी गई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी अजय कुमार ने मामला साबित करने के लिए वादी समेत पांच गवाहों के बयान दर्ज कराए।

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