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धोखाधड़ी के आरोप में बैंक मैनेजर समेत आठ पर मुकदमा

आगरा। कार्यालय संवाददाता धोखाधड़ी के आरोप में बैंक मैनेजर, सहायक मैनेजर, फील्ड ऑफीसर समेत आठ को नामजद किया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लोकेश नागर के आदेश पर थाना हरीपर्वत पुलिस ने आरोपितों के...

धोखाधड़ी के आरोप में बैंक मैनेजर समेत आठ पर मुकदमा
हिन्दुस्तान टीम,आगराMon, 02 Mar 2020 08:11 PM
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आगरा। कार्यालय संवाददाता

धोखाधड़ी के आरोप में बैंक मैनेजर, सहायक मैनेजर, फील्ड ऑफीसर समेत आठ को नामजद किया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लोकेश नागर के आदेश पर थाना हरीपर्वत पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मोतीलाल नेहरु रोड हरीपर्वत निवासी अनिल शर्मा ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कहा कि वह मैसर्स बृजभोग फूड प्रोटेक्ट्स प्लाट नं. 2 रेवती धाम बम्बा टेढ़ी बगिया नरायच का प्रोपराइटर है। उन्होंने अपनी फर्म के लिए केनरा बैंक शाखा बेलनगंज भैरो बाजार में लोन के लिए आवेदन किया था। बैंक द्वारा सैन्शन लेटर वर्ष 2014 में जारी करने के बावजूद मशीन के लिए पैमेंट एक जनवरी 2015 को जारी किया। आरोप है कि उसका लोन सीजीटीएसएमई योजना के अंतर्गत स्वीकृत हुआ। जिसमें दो करोड़ रुपये तक की गारंटी केंद्र सरकार की थी। मशीन सप्लाई करने वाली कंपनी क्रेशो इंटरप्राइजेज रोहिणी दिल्ली के प्रोपराइटर संजय राठी ने मशीन सोलह माह बाद प्रदान की। कुटेशन के अनुसार मशीन की आपूर्ति 90 दिन में करनी थी। 93 लाख का बिल होने के बावजूद 15 लाख 48 हजार रुपये कीमत की मशीन दी गई। ऑटोमैटिक प्लांट तय होने के बाद पचास प्रतिशत क्षमता की मशीन चालू करके दी गई। यह भी आरोप है कि बैंक एवं कंपनी की मिलीभगत से उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने उसने न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर केनरा बैंक के मैनेजर, सहायक मैनेजर, फील्ड ऑफीसर, चार बैंक कर्मचारी व कंपनी के प्रोपराइटर संजय राठी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

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