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कोर्ट न आएं, घर व ऑफिस से वीडियो कॉल से बहस करें वकील

जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है। जिला जज, एससीएसटी ऐक्ट व सीजेएम की वर्चुअल अदालत की सुविधा मोबाइल पर उपलब्ध कराई...

कोर्ट न आएं, घर व ऑफिस से वीडियो कॉल से बहस करें वकील
हिन्दुस्तान टीम,आगराMon, 17 May 2021 06:21 PM
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जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है। जिला जज, एससीएसटी ऐक्ट व सीजेएम की वर्चुअल अदालत की सुविधा मोबाइल पर उपलब्ध कराई जा रही है। फिर भी अधिवक्ता न्यायालयों में आ रहे हैं। उन्हें अदालत आने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। यह बातें जनपद न्यायाधीश नलिन कुमार श्रीवास्तव ने कही। उन्होंने हाईकोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से भी अधिवक्ताओं को अवगत कराया।

जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में सोमवार को बार एवं बेंच की संयुक्त बैठक दीवानी परिसर में हुई। अधिवक्ताओं ने कहा कि कोरोना के चलते उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जमानतनामों के सत्यापन में समय लगने की वजह से आरोपित देर से रिहा हो पा रहे हैं। अधिवक्ताओं को उचित इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है।

जनपद न्यायाधीश ने कहा कि जब जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई वीडियो कॉल से की जा रही है। ऐसे में अधिवक्ताओं को दीवानी नहीं आना चाहिए। अधिवक्ता अपने घर व कार्यालय से वीडियो कॉल से जमानत प्रार्थना पत्रों पर बहस कर सकते हैं। कुछ गंभीर मामलों को छोड़कर सभी मामलों में जमानतनामों को सशर्त अस्थायी रूप से स्वीकार करते हुए अविलंब आरोपित की रिहाई के आदेश भेजे जाएंगे। बैठक में आगरा बार के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा, सचिव रामप्रकाश शर्मा, ग्रेटर आगरा बार के अध्यक्ष दुर्गविजय सिंह भैया, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश चंद शर्मा, प्रवीन गौतम, सत्यप्रकाश सिंह, पवन गुप्ता, शिशुपाल सिंह कंसाना, जेपी शर्मा, ओमवीर सिंह चाहर आदि थे।

पीड़ित अधिवक्ता सींगना अस्पताल में कराएं इलाज

जनपद न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं को अवगत कराया कि सींगना पर स्थित एफमेक हॉस्पिटल शुरू हो गया है। जिसमें 20 बेड अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। कोरोना से पीड़ित अधिवक्ता अपना परिचय पत्र दिखाकर या नोडल ऑफिसर लोकेश नागर से संपर्क कर उक्त अस्पताल की सेवा ले सकता है।

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