अपहरण के आरोपित को नहीं मिली राहत

Mar 05, 2026 08:28 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, आगरा
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Agra News - दिल्ली के एक किशोरी का अपहरण करने के आरोपी सुमित को अदालत से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उसकी जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। वादी ने आरोप लगाया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी 25 जनवरी को घर से गायब हो गई थी और बाद में पता चला कि आरोपी ने उसे बहलाकर ले गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

अपहरण के आरोपित को नहीं मिली राहत

किशोरी का अपहरण व अन्य के मामले में आरोपित सुमित निवासी दक्षिण दिल्ली को राहत नहीं मिली है। अदालत ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। वादी ने थाना मलपुरा में मुकदमा दर्ज कराकर आरोप था कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री 25 जनवरी को घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। देर शाम तक घर लौटकर नहीं आई। बाद में पता चला कि आरोपित उसकी पुत्री को बहलाकर अपने साथ ले गया। पुत्री घर से जाते समय रुपये भी लेकर चली गई। पुलिस ने 30 जनवरी को आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पीड़िता को बरामद किया था।

उनके कब्जे से मोबाइल और 8.50 लाख रुपये बरामद किया। आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया।

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