
चार साल की बालिका से रेप के दोषी को दो महीने में उम्रकैद की सजा
संक्षेप: Agra News - न्यायालय ने 4 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने बालिका को 6 जुलाई 2025 को अपने घर ले जाकर बलात्कार किया। जब मां ने उसे तलाशा, तो वह बेहोशी की हालत में मिली। न्यायालय ने....
न्यायालय ने चार वर्षीय बालिका के साथ रेप के दोषी को मात्र दो महीने में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, उस पर एक लाख का अर्थ दंड लगाया। फाइन न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आगरा जिले के थाना रामगढ़ क्षेत्र में 4 वर्षीय बालिका को उसकी मां का रिश्तेदार घर से 6 जुलाई 2025 को अपने घर ले गया था। वह पड़ोस में ही रहता है। पहले दोनों परिवार एक ही मकान में रहते थे।

अपने घर ले जाकर उसने बालिका के साथ बलात्कार किया। बालिका काफी देर तक घर में दिखाई नहीं दी तो उसकी मां उसे तलाश करते हुए अपने रिश्तेदार के घर पहुंच गई। उसने देखा बालिका बेहोशी की हालत में खून से लथपथ बदहवास पड़ी थी। युवक उसके पास बैठकर उसके सिर के बाल काट रहा था। बालिका की मां ने अपने रिश्तेदार को फटकार लगाई। वह बालिका तथा उसकी मां को लेकर मेडिकल स्टोर तथा प्राइवेट नर्सिंग होम में पहुंचा।
किसी ने भी उसे भर्ती नहीं किया। बाद में वह उनको सौ सैया अस्पताल ले गया। तब तक बालिका का पिता भी वहां पहुंच गया। पिता को देख युवक चला गया। बाद में चिकित्सक ने बालिका को आगरा रैफर कर दिया। बालिका के पिता ने सुहैल उर्फ छोटू पुत्र अहजाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। न्यायालय ने सुहैल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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