आत्महत्या को विवश करने के आरोपियों की जमानत निरस्त
Agra News - युवती के अपहरण और आत्महत्या के मामले में आरोपित आरिफ और साहिल खां को अदालत से राहत नहीं मिली। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। वादी ने आरोप लगाया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री का अपहरण किया गया था और बाद में धमकियों के कारण उसने आत्महत्या कर ली।

युवती के अपहरण, आत्महत्या के लिए विवश करने के मामले में आरोपित आरिफ निवासी मलपुरा और साहिल खां निवासी सैंया को राहत नहीं मिली है। अदालत ने आरोपियों द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश दिए। वहीं अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राधाकृष्ण गुप्ता ने जमानत का विरोध किया और तर्क प्रस्तुत किए। वादी ने थाना मलपुरा पर तहरीर देकर आरोप था कि उसकी पंद्रह साल की पुत्री को आरोपी आरिफ और साहिल खां 28 जनवरी 26 को मोटर साइकिल पर बैठा अपहरण कर लिया गया था। इटौरा पर लड़की के भाई द्वारा देख लिया गया। विवाद के बाद आरोपित वादी की पुत्री को छोड़ कर भाग गए थे।
जिसको वादी का पुत्र घर लेकर आया। उसी दिन शाम आरोपित एवं उसके परिजनों द्वारा वादी के घर आकर उलटे उसकी पुत्री को धमकी दी। जिस पर उसकी पुत्री ने पंखे से लटक अपनी जान दे दी।
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