
युवक की हत्या के दोषी तीन भाइयों को उम्र कैद
Agra News - युवक की रंजिश में तीन भाइयों को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज ने करुआ, उमेश और अरुण को उम्रकैद तथा एक लाख 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। 2001 में वादी ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उसके पुत्र की गोली मारकर हत्या की थी।
युवक की रंजिश में गोली मार हत्या के मामले में तीन भाइयों को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज नीरज कुमार महाजन ने आरोपी करुआ उर्फ राधेश्याम, उमेश एवं अरुण कुमार निवासी पलिया फतेहाबाद को उम्रकैद एवं एक लाख 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं एडीजीसी नरेंद्र सिंह ने वादी, विवेचक, डॉक्टर समेत गवाह व पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी राज बहादुर निवासी पलिया ने थाना फतेहाबाद पर 25 अप्रैल 2001 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 23 अप्रैल 2001 को आरोपीगण उमेश ने एक राय होकर वादी के पुत्र की गोली मार हत्या कर दी।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या, धमकी समेत अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए एक अगस्त 2001 को आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपी अरुण कुमार ने एक अप्रैल 2002 को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। विवेचना में अहम साक्ष्य जुटा 13 नवंबर 2001 को आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपी अरुण के विरुद्ध दो अप्रैल 2002 को आरोप पत्र प्रेषित किया। मामले के विचारण के दौरान दो आरोपियों मुरारी व अशोक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने आरोपी विजय कुमार चौरसिया को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

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