Court Acquits Car Owner in Accident Case Due to Lack of Evidence एक्सीडेंट केस में गवाह मुकरा, आरोपित बरी, Agra Hindi News - Hindustan
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एक्सीडेंट केस में गवाह मुकरा, आरोपित बरी

Agra News - लापरवाही से दुर्घटना के मामले में आरोपित कार स्वामी विपुल को कोर्ट से राहत मिली है। साक्ष्य के अभाव में उसे बरी कर दिया गया। वादी वरुण राठौर ने आरोप लगाया था कि 30 जनवरी 2017 को कार ने उसकी स्कूटी में...

Newswrap हिन्दुस्तान, आगराWed, 8 Oct 2025 08:36 PM
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एक्सीडेंट केस में गवाह मुकरा, आरोपित बरी

लापरवाही से दुर्घटना समेत अन्य आरोप के मामले में आरोपित कार स्वामी को राहत मिल गई है। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपित विपुल निवासी हरीपर्वत को बरी करने के आदेश दिए। वहीं आरोपित की ओर से अधिवक्ता मुकेश शर्मा ने तर्क प्रस्तुत किए। वादी वरुण राठौर ने थाना हरीपर्वत पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि 30 जनवरी 2017 को अपनी मां के साथ स्कूटी से अपने मौसेरे भाई के आयोजित समारोह में शामिल होने जा रहा था। तभी कार स्वामी द्वारा तेजी व लापरवाही से कार चला उसकी स्कूटी में टक्कर मार वादी एवं उसकी मां को घायल कर दिया।

दुर्घटना में वादी की स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। मुकदमे के विचारण के दौरान एक मात्र वादी की गवाही हुई। गवाह अपने पूर्व के कथन से मुकर गया।

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