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जिला पंचायत भवन में बवाल पर मुकदमा दर्ज

जिला पंचायत भवन में शुक्रवार को हंगामा, तोड़फोड़ और नारेबाजी की घटना को गंभीरता से लिया गया। जिला पंचायत के प्रशासनिक अधिकारी की तहरीर पर रकाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमे में एक जिला...

जिला पंचायत भवन में बवाल पर मुकदमा दर्ज
हिन्दुस्तान टीम,आगराSat, 13 Jul 2019 01:28 AM
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जिला पंचायत भवन में शुक्रवार को हंगामा, तोड़फोड़ और नारेबाजी की घटना को गंभीरता से लिया गया। जिला पंचायत के प्रशासनिक अधिकारी की तहरीर पर रकाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमे में एक जिला पंचायत सदस्य को नामजद किया गया है। अन्य की पहचान के लिए पुलिस वीडियो रिकॉर्डिंग देखेगी। अधिकारियों ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

सीओ सदर विकास जायवाल ने बताया कि मुकदमा प्रशासनिक आधिकारी रविंद्र कुमार शर्मा ने लिखाया है। पुलिस ने बलवा, मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा, गाली-गलौज और सात क्रिमिनल लॉ अमिडमेंट ऐक्ट के तहत लिखा गया है। मुकदमे में रामनगर, खंदौली के सत्यप्रकाश पुत्र दरियाब सिंह नामजद हैं। अन्य आरोपित भी जिला पंचायत सदस्य हैं। उनके हंगामे के कारण बैठक स्थगित करनी पड़ी थी। इसी को मुकदमे के आधार बनाया गया है। अंदर वीडियोग्राफी कराई गई थी। उसी के आधार पर अन्य आरोपित सदस्यों की पहचान कराई जा रही है। सीओ ने बताया कि आरोप है कि सत्यप्रकाश ने सदस्यों को उकसाया था। हंगामा कराया। तोड़फोड़ कराई।

पीठासीन अधिकारी ने डीएम को दी रिपोर्ट

जिला पंचायत अध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक बुलाई गई थी। बैठक में शैलेंद्र कुमार वर्मा सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को पीठासीन अधिकारी नामित किया था। डीएम को दी अपनी रिपोर्ट में उन्होंने साफ लिखा है कि बैठक में घोर अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति हो गई थी। इसके कारण बैठक स्थगित करनी पड़ी। तोड़फोड़ करके सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। बैठक के समय सभी सदस्य कमरे में मौजूद नहीं थे। बैठक शुरू होने के बाद अचानक कक्ष में आए और हंगामा शुरू कर दिया।

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