एलईडी एक माह में हो गई थी खराब, अदा करनी होगी कीमत
आगरा में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक माह में खराब हुई एलईडी टीवी मामले में गर्ग संस और बीरा इलेक्ट्रोनिक्स को 31,500 रुपये वापस करने का आदेश दिया। गजेंद्र सिंह ने टीवी खरीदने के बाद खराबी...
आगरा। एलईडी टीवी एक माह में खराब होने के मामले को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने गंभीरता से लिया है। आयोग के अध्यक्ष आशुतोष एवं सदस्य पारुल कौशिक और राजीव सिंह ने गर्ग संस और जनरल मैनेजर बीरा इलेक्ट्रोनिक्स इंडिया कंपनी को आदेश दिया कि तीस दिन के भीतर टीवी की रकम 31 हजार 500 रुपये वादी को अदा करे। जगदीशपुरा निवासी गजेंद्र सिंह ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में मामला प्रस्तुत कर कहा कि 28 अक्तूबर 2020 वह एमजी रोड स्थित गर्ग संस दुकान से एलईडी टीवी खरीदने गए थे। दुकान पर मौजूद कर्मचारी ने बीरा कंपनी की एलईडी टीवी दिखाई। बोला कि इस कंपनी की टीवी में एक साल तक खराबी आने पर दूसरी बदलकर दी जाती है। इसी विश्वास पर 31 हजार 500 रुपये देकर टीवी खरीद ली। एक महीने बाद ही टीवी खराब हो गई। छह नवंबर को शिकयत दर्ज कराई। कंपनी की तरफ से मैकेनिक पहुंचा। चेक करने के बाद उसने कहा कि टीवी को कंपनी भेजना होगा। वहीं से ठीक होकर आएगी। इसके बाद न तो दुकानदार और न ही कंपनी वालों ने सुनवाई की। विधिक नोटिस का भी काई जबाव नहीं दिया।
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