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बिना ला‌इसेंस के शराब परोसी तो होगी कार्रवाई, जांच टीमें गठित

आगरा। शादियों का मौसम शुरू हो चुका है। होटलों, गेस्ट हाउस से लेकर समारोह स्थलों में शराब के जाम भी छलक रहे हैं। इसको लेकर आबकारी विभाग ने सख्त...

बिना ला‌इसेंस के शराब परोसी तो होगी कार्रवाई, जांच टीमें गठित
हिन्दुस्तान टीम,आगराSat, 20 Nov 2021 09:00 PM
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आगरा। शादियों का मौसम शुरू हो चुका है। होटलों, गेस्ट हाउस से लेकर समारोह स्थलों में शराब के जाम भी छलक रहे हैं। इसको लेकर आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।

जिला आबकारी अधिकारी नीरेश पालिया का कहना है कि शादी समारोह के लिए समारोह स्थल पर मदिरा पान तभी हो सकता है जब निर्धारित शुल्क जमा कर ऑकेजनल बार अनुज्ञापन (एफएल-11) प्राप्त कर लिया जाए। यदि किसी ने भी शादी समारोह में एफएल-11 का अनुज्ञापन लिए बिना मदिरा पान कराया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि होटलों, गेस्ट हाउस और शादी के अन्य समारोह स्थलों की चेकिंग करने के लिए आब‌कारी निरीक्षकों की सात टीमें भी घठित कर दी गईं हैं। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि आबकारी निरीक्षकों की टीमों को प्रतिदिन रिपोर्ट देने के लिए भी निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि कई जगह से शिकायतें भी मिल रहीं हैं। मौके पर जाकर जांच भी कराई जा रही है। किसी को भी यदि इससे बचना है तो वह हर हाल में एफएल-11 का अनुज्ञापन ले ले। जिससे उसे परेशानी न हो।

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