अपहरण एवं दुराचार के आरोपित को मिली राहत
आगरा। अपहरण और दुराचार के मामले में आरोपित लोकेश निवासी मथुरा को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका। वादी ने थाना इरादतनगर में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी...
आगरा। अपहरण एवं दुराचार के मामले में आरोपित लोकेश निवासी फरह जिला मथुरा को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपित को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वहीं आरोपित की ओर से अधिवक्ता हाकिम सिंह फौजदार ने तर्क दिए कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका। वादी ने थाना इरादतनगर में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी पुत्री 18 सितंबर 2014 की सुबह खेतों की तरफ गई थी। वापसी में उक्त लोगों के वादी की पुत्री को स्कार्पियो में बैठा लें जाने का वादी की पत्नी ने शोर मचा विरोध किया। पुलिस ने मुकदमें की विवेचना उपरांत आरोपित लोकेश के विरुद्ध अपहरण एवं दुराचार आरोप में आरोप पत्र प्रेषित किया था। पीड़िता के बयानों में गंभीर विरोधाभास रहा।
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